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ED को मिले असीमित अधिकार बरकरार रहेंगे, विपक्ष दलों को SC ने दिया तगड़ा झटका

ED को मिले असीमित अधिकार बरकरार रहेंगे, विपक्ष दलों को SC ने दिया तगड़ा झटका

PMLA: एक तरफ नेशनल हेराल्ड से जुडे़ मनी लान्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है, कांग्रेसी हंगामा भी कर रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया।

जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मनी लांड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। इसके लिए समन भेजना सही है। गिरफ्तारी के लिए कारण बताना ही पर्याप्त है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर कहा गया कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों कानून का पूरा पालन नहीं करती हैं।

इस पर भी जजों ने जांच एजेंसियों का पक्ष लेते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि PMLA के तहत ईडी को मिले अधिकार बने रहेंगे। याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन विपक्षी दलों के लिए तगड़ा झटका है, जो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विद्धेष की भावना के लिए करती है।

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