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पंचायत चुनावों में असमंजस के बीच तैयारी, दो शिक्षक सहित एक अन्य कर्मचारी लापरवाही पर सस्पेंड

पंचायत चुनावों में असमंजस के बीच तैयारी, दो शिक्षक सहित एक अन्य कर्मचारी लापरवाही पर सस्पेंड

भोपाल। MP में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही सरकार की ओर से असमंजस बना है लेकिन आयोग की तैयारी निरन्तर तेज हो रहीं हैं जिसे देखकर लगता है कि कयासों के बावजूद किसी भी वक्त पंचायत चुनावों की तिथि घोषित कर दी जाएगी। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनावी प्रक्रिया के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही के कारण शाजापुर में दो और छतरपुर में एक बूथ लेवल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया।

सहायक शिक्षक कैलाशचंद्र पेशवानी एवं माध्यमिक शिक्षक रईस अंसारी सस्पेंड

शाजापुर कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने निर्वाचन कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर बीएलओ सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय अमलाय कैलाशचंद्र पेशवानी एवं माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय चितौनी रईस अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार बीएलओ सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय अमलाय कैलाशचंद्र पेशवानी एवं माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय चितौनी रईस अंसारी द्वारा निर्वाचन कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर एवं कालापीपल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी का होने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा (32) के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने से उक्त दोनों बीएलओ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 केनियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

छतरपुर में बीएलओ छोटेलाल विश्वकर्मा निलंबित

छतरपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर आरडीएस अग्निवंशी ने बताया कि निर्वाचक नाममवली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण वर्ष 2022 विशेष कैम्प 14 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्र-48 महाराजपुर के नगरपालिका क्षेत्र नौगांव अंतर्गत मतदान केन्द्रों का निरीक्षण के दौरान मतदान केन्द्र-94 नौगांव प्रा. पाठशाला पिपरी पर नियुक्त बीएलओ छोटेलाल विश्वकर्मा शिक्षक मतदान केन्द्र पर अनुपस्थित पाये जाने, मतदान केन्द्र पर ताला लगा होेने व विश्वकर्मा का माबाईल स्विच ऑफ पाये जाने से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन हेतु अनुपस्थित पाये गये थे।
निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता होना पाया गया। उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
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