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MP High Court News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा-आक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाने पर विचार किया जाए

MP High Court News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा-आक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाने पर विचार किया जाए

जबलपुर । मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 19 अप्रैल के आदेश के परिपालन में सरकारी और निजी अस्पतालों को पर्याप्त और निरंतर आक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने अपने 22 पृष्ठीय अहम आदेश में साफ किया है कि केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश के आक्सीजन और रेमडेसिविर के कोटे को बढ़ाने पर विचार करें।

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट द्वारा कोरोना के इलाज पर स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जा रही है। कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ की ओर से आवेदन दायर कर बताया गया कि हाई कोर्ट द्वारा 19 अप्रैल को आक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर, शशांक शेखर, संजय वर्मा और राजेश चंद ने भी आक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी और आरटी-पीसीआर टेस्ट में विलंब का मुद्दा उठाया।

 

मप्र का ऑक्सीजन कोटा 100 मीट्रिक टन और बढ़ाने पर विचार करो :हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की आक्सीजन मैनेजमेन्ट टॉस्क फोर्स कमेटी को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश का आक्सीजन कोटा 100 मीट्रिक टन और बढ़ाने पर विचार किया जाए। इस संंबंध में राज्य सरकार नौ अप्रैल, 2021 को केंद्र सरकार को पत्र लिख चुकी है।

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