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MP में अब IAS, IPS और IFS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए CM की अनुमति जरूरी

MP में अब IAS, IPS और IFS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सीएम की अनुमति जरूरी

MP में अब IAS, IPS और IFS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सीएम की अनुमति जरूरी होगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए के तहत ये प्रावधान किए गए हैं.

बता दें कि अखिल भारतीय सेवा वर्ग-1 के अधिकारियों के मामले में जांच के लिए ही सीएम की अनुमति जरूरी होगी. वहीं वर्ग-2, 3 और 4 के अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में जांच के लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग ही फैसला लेगा. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभागों के अध्यक्ष, आयुक्त और जिलों को आदेश भेज दिए गए हैं.

मध्य प्रदेश में जहां शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए सीएम की अनुमति जरूरी होगी, वहीं हरियाणा सरकार ने बीते दिनों प्रावधान किया था कि रिश्वत लेते पकड़े जाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विजिलेंस सीधे गिरफ्तार कर सकेगी और इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी. पहले हरियाणा में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के मामले में कार्रवाई के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष और मुख्य सचिव की अनुमति लेनी पड़ती थी.

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