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MP में अगर आप भी लेते हैं उचित मूल्य दुकान से राशन तो जरूरी है टीके के दोनों डोज लगवाना

MP में उचित मूल्य दुकान से राशन लेने के लिए टीके के दोनों डोज लगवाना होगा अनिवार्य

भोपाल। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी वयस्क व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसके लिए अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को टीके के दोनों डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके मद्देनजर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने तय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए टीके के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।

इसके लिए प्रत्येक दुकान पर परिवारवार टीका न लगवाने वाले सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नंबर पंजी में दर्ज करके जानकारी नजदीक के अस्पतालों को भेजी जाएगी। साथ ही हितग्राहियों को यह बताया जाएगा कि टीके के दोनों डोज राशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होंगे, इसलिए टीके नहीं लगवाए हैं तो जरूर लगवा लें। इससे संबंधित सूचना भी सभी दुकानों पर लगाई जाएगी।

प्रदेश में सरकार ने दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी और उनके परिवारजनों को टीके लग जाएं। सहकारिता विभाग ने इसके लिए सभी प्रमुख अधिकारियों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का टीका लगवाने संबंधी प्रतिवेदन भी मांगा है
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। दुकानों के बाहर सूचना लगाएं कि टीकाकरण निश्शुल्क हैं और कोरोना से स्वयं और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 17 और 24 नवंबर के साथ एक दिसंबर को प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान होगा।

राशन प्राप्त करने के लिए टीके की दोनों डोज लगवाए जाने की अनिवार्यता है। सभी उचित मूल्य दुकानों के संचालक जिन हितग्राहियों ने प्रथम या द्वितीय डोज नहीं लगवाई है, उनकी जानकारी लेकर पंजी में दर्ज करें। इसकी जानकारी मोबाइल नंबर सहित नजदीक के अस्पताल को भी भेजें ताकि चि-त व्यक्तियों से संपर्क करके उन्हें टीका लगवाया जा सके।

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