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Katni कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ़ सस्‍पेंड

Katni बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरते जाने भागवत प्रसाद द्विवेदी निलंबित किए गए

Katni कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ़ सस्‍पेंड कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा भागवत प्रसाद द्विवेदी, कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ द्वारा बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरते जाने के फलस्वरूप म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत श्री भागवत प्रसाद द्विवेदी, कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा०) विजयराघवगढ़ के पत्र दिनांक 24 जनवरी 2023 के अनुसार श्री भागवत प्रसाद द्विवेदी कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ़ बिना किसी सूचना के मुख्यालय में उपस्थित नहीं हानें एवं विगत 02ः दिवसों से इनके मोबाईल फोन मे संपर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु इनके द्वारा कोई जबाव नही दिये जाने तथा खरीदी केन्द्रो एवं किसानो द्वारा भी अनेक शिकायते प्राप्त होने पर व लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का लेख किया गया है।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी आदेश में भागवत प्रसाद द्विवेदी कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ़ के द्वारा पदीय कर्तव्यों के अनुरूप कार्य न किया जाकर बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम-1965 में वर्णित प्रावधानों के तहत अवज्ञा तथा पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही स्वेच्छाचारिता का घोतक परिलक्षित होनें का लेख किया जाकर निलंबन की कार्यवाही की गई है। श्री भागवत प्रसाद द्विवेदी कनिष्क आपूर्ति अधिकारी विजयराघवगढ़ को निलंबित अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी साथ ही निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) कार्यालय विजयराघवगढ़ होगा।

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