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Jabalpur zone में अपराध की उत्तम विवेचना करने वाले 52 पुलिस अधिकारियों को मिला पुरूस्कार, कटनी से इनको सम्मान

Jabalpur zone में अपराध की उत्तम विवेचना करने वाले 52 पुलिस अधिकारियों को मिला पुरूस्कार, कटनी में इनको सम्मान

Jabalpur zone स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन  के द्वारा चिन्हित अपराध में उत्तम विवेचना करने वाले 52 विवेचकों को प्रशस्ति पत्र एवं 2000-2000 रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया गया।

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर जबलपुर जोन, जबलपुर के अति. पुलिस महानिदेशक श्री उमेश जोगा के द्वारा जबलपुर जोन के 5 जिले जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, सिवनी एवं नरसिंहपुर के चिन्हित अपराध जिनमे वर्ष 2022 मे माननीय न्यायालय से आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया है उनमे उत्तम विवेचना करने वाले 52 विवेचको को 2000-2000 रूपये नगद पुरूस्कार एवं उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रशस्ति पत्र से पुरूस्कृत किया गया।

चिन्हित अपराध की योजना वर्ष 2008 से सतत् रूप से मध्यप्रदेश मे प्रभावशील है। ऐसे अपराध जिनके घटित होने पर क्षेत्र मे दहशत का माहौल निर्मित होता है एवं सनसनी व्यापत हो जाती है, ऐसे अपराधो को पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर के द्वारा जिला स्तरीय समिति की बैठक कर जघन्य सनसनीखेज श्रेणी मे तत्काल चिन्हित किया जाता है। जघन्य सनसनीखेज श्रेणी मे चिन्हित करने का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि ऐसे अपराध मे तत्परता से विवेचना कराई जाकर, आरोपी की गिरफतारी की जाकर, प्रत्येक बिंदु पर साक्ष्य एकत्र कर शीघ्र चालान माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जावें एवं माननीय न्यायालय में फास्ट ट्रेक कोर्ट मे विचारण कराया जाकर, विचारण के दौरान इनमे तत्परता से गवाहों को उपस्थित कराकर अभियोजन साक्ष्य कराई जावें, जिसके फलस्वरूप प्रकरण मे शीघ्र दोषसिद्धि कराई जाकर आरोपी के द्वारा किये गये कृत्य की उसे सजा दिलाई जा सकें एवं समाज मे सुरक्षा का संदेश पहुॅचे। चिन्हित अपराधों की सतत् समीक्षा जिला स्तर के साथ-साथ जोन स्तर एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी की जाकर अपराधों मे सजायाबी कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाते है। अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन, जबलपुर के कार्यालय स्तर पर चिन्हित अपराधों की सतत् समीक्षा की जाकर प्रतिमाह संभागीय बैठक कमिश्नर जबलपुर संभाग के साथ संपादित की जाकर चिन्हित प्रकरणों मे सजायाबी कराये जाने हेतु विवेचना संबंधी निर्देश जारी किये जा रहे है।

वर्ष 2022 मे जबलपुर जोन (कुल-58 सजा) के अंतर्गत जिला जबलपुर में 12, कटनी में 8, छिंदवाडा में 14, सिवनी मे 6 एवं नरसिंहपुर में 18 चिन्हित अपराधों में माननीय न्यायालय से विचारण के पश्चात आरोपियों को आजीवन कारावास, 20 वर्ष का सश्रम कारावास, 10 वर्ष का सश्रम कारावास सहित जुर्माने इत्यादि की सजा से दंडित किये गये प्रकरणों में विवेचना करने वाले विवेचको/ अनुसंधानकर्ता अधिकारियों को निरीक्षक/उनि. प्रत्येक को नगद पुरूस्कार एवं उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रशस्ति पत्र से पुरूस्कृत किया गया है।

जिला जबलपुर – 1. उनि सतीश झारिया, थाना ओमती, 2. उनि नितिन कमल, थाना चरगवां, हाल जिला कटनी, 3. उनि. एन. आर. सिन्हा, थाना मझौली, 4. उनि. रजनी नागभीरे थाना रांझी, 5. उनि सतीश उइके थाना बरेला, 6. निरी. रविन्द्र गौतम, तत्कालीन थाना प्रभारी गोहलपुर, हाल उप पुलिस अधीक्षक (कार्यवाहक) रेल जबलपुर, 7. उनि रजनी नागभीरे, थान रांझी, 8. निरी. सुशील चौहान, तत्कालीन थाना बरेला, हाल उप पुलिस अधीक्षक (कार्यवाहक) अअवि जबलपुर, 9. उनि रजनी नागभीरे थाना रांझी।

जिला कटनी:– 1. उप निरी. अंकित मिश्रा, तत्कालीन थाना प्रभारी बरही हाल थाना प्रभारी बडवारा, 2. निरी. पंकज शुक्ला तत्कालीन थाना कैमोर, हाल थाना माधवनगर, 3. उप निरी. राखी पाण्डेय तत्कालीन महिला थाना प्रभारी, हाल थाना प्रभारी अजाक कटनी, 4. निरीक्षक एच.आर. पाण्डेय, तत्कालीन थाना प्रभारी कैमोर, हाल जिला दमोह, 5. कार्यवाहक निरीक्षक मंजू शर्मा, महिला थाना प्रभारी कटनी, 6. उप निरी. मोनिका चौहान, तत्कालीन थाना बडवारा, हाल विशेष किशोर ईकाई कटनी, 7. उप निरी. अंकित मिश्रा, थाना प्रभारी बडवारा।

जिला छिंदवाडा:- 1. उप निरी. प्रिंसी साहू, थाना देहात जिला छिन्दवाड़ा, 2. उप निरी. अंजना मरावी तत्का. थाना परासिया हाल थाना दमुआ जिला छिन्दवाड़ा, 3. उप निरीक्षक भारती मसराम, तत्का. थाना तामिया हाल-थाना अमरवाड़ा, 4. उप निरी. अंजना मरावी तत्का. थाना परासिया, हाल-थाना दमुआ, 5. निरी. सुमेर सिंह जगेत तत्का. थाना प्रभारी दमुआ हाल थाना प्रभारी कोतवाली, 6. उप निरी. योगिता उईके थाना पांढुर्णा, 7. कार्य. निरी. आर.के. नर्रे थाना प्रभारी हर्रई, 8. उप निरी. विक्रम बघेल चौकी प्रभारी सांवरी थाना लावाघोघरी, 8. श्री एस.के.सिंह, अनु.अधि.पु. जुन्नारदेव, 9. श्री एस.के.सिंह, अनु.अधि.पु. जुन्नारदेव, 10. श्री आशुतोष द्विवेदी, अनु.अधि. पु. परासिया, 11. श्री. दीशेष अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक छिंदवाडा 12. श्री एस.पी.सिंह, अनु.अधि. पु. सौंसर।

जिला सिवनी:– 1. उनि. अंकिता जैन थाना घंसौर, 2. निरी. प्रवीण धुर्वे तत्कालीन थाना प्रभारी बरघाट, हाल था.प्र. अजाक सिवनी, 3. उनि. दामिनी हेडाउ, कुरई वर्तमान रक्षित केन्द्र सिवनी, 4. निरी0 रत्नेश मिश्रा तत्का0 थाना प्रभारी बरघाट वर्तमान कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, पु.मु. भोपाल, 5. उनि. हेमंत बाबरिया तात्कालीन थाना प्रभारी उगली, वर्तमान कार्यवाहन निरीक्षक जिला छिन्दवाडा।

जिला नरसिंहपुर:- 1. निरी. अखिलेश मिश्रा, थाना प्रभारी करेली, 2. निरी. अरविंद दुबे, तत्कालीन थाना प्रभारी गाडरवारा हाल ई.ओ.डब्ल्यू, जबलपुर, 3. श्रीमति मेहन्ती मरावी, उप पुलिस अधी. तेन्दूखेड़ा हाल अजाक जिला डिंडोरी 4. कार्यवाहक निरीक्षक श्रंगेश राजपूत थाना प्रभारी तेन्दूखेड़ा, 5. श्री कौशल सिंह अनु. अधि. पुलिस नरसिंहपुर 6. उनि सिल्पा कौरव हाल कार्य. निरी. ई.ओ.डब्ल्यू भोपाल, 7. श्रीमति राजेश्वरी कौरव, उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा शाखा) नरसिंहपुर, 8. निरी. मुकेश खम्परिया, हाल ई.ओ.डब्ल्यू. जबलपुर, 9.उनि जयावति कुडोपे, थाना गाडरवारा 10. उनि यादवेन्द्र मरावी, हाल थाना सुआतला, 11. उनि दिप्ती मिश्रा, चौकी प्रभारी, आमगांव थाना करेली, 12. निरीक्षक अमित विलास दाणी हाल थाना प्रभारी कोतवाली, 13. उनि पूजा बघेल, थाना कोतवाली, हाल कार्यवाहक निरीक्षक महिला थाना मंडला, 14. उनि अनिल भगत, हाल चौकी प्रभारी निवारी थाना कोतवाली 15. उनि जयहिंत शर्मा हाल जिला जबलपुर, 16. उनि दिप्ती मिश्रा, चौकी प्रभारी आमगांव, थाना करेली 17. निरी. महेश सुनईया तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशनगंज हाल जिला खरगोन 18. उनि दिप्ती मिश्रा चौकी प्रभारी आमगांव थाना करेली, 19. उनि मनीषा लिल्हारे थाना गोटेगांव।

चिन्हित अपराधों के साथ-साथ अन्य गंभीर अपराध जिनमे माननीय न्यायालय से दोषसिद्धि हो रही है, उनके निर्णय की समीक्षा कर आगामी रूप से विवेचकों (उनि/सउनि/प्र.आर.) के प्रशिक्षण के लिये एस.ओ.पी. तैयार की जा रही है जिसमें गंभीर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर एफ.आई.आर. के लेखन से लेकर चालान तैयार करने के पूर्व की विवेचना मे की जाने वाली कार्यवाही जैसे – कथन, मौखिक साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, तकनीकी साक्ष्य, वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट इत्यादि को एक दूसरे से जोडकर आरोपी के विरूद्ध पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा सकें एवं आरोपी को सजा से दंडित कराया जा सकें।

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