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बिना अनुमति बोरिंग करनें पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध ढीमरखेड़ा थाना मे FIR दर्ज

बिना अनुमति बोरिंग करनें पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध ढीमरखेड़ा थाना मे FIR दर्ज

बिना अनुमति बोरिंग करनें पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध ढीमरखेड़ा थाना मे FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन के उल्लंघन और कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा कटनी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का पालन नहीं कर बिना अनुमति लिए खेत में बोर कराने वाले ग्राम गूंड़ा निवासी दो व्यक्तियों के विरूद्ध ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में मंगलवार को एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।

बोरिंग मशीन सहित सवा करोड़ अनुमानित कीमत के दो वाहन जब्त

संबंधितों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और कलेक्टर द्वारां जारी आदेश के उल्लंघन पर जिले की यह पहली एफ.आई.आर है। साथ ही खेत में बोर करने वाली दो बोरिंग मशीनों को वाहन सहित जब्त किया गया है। जिनका अनुमानित मूल्य करीब सवा करोड़ रूपये है।

जान माल की सुरक्षा सर्वोपरिहुई कार्यवाही

            जिले मे वर्तमान में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण बिना अनुमति नलकूप खनन पाये जाने वाली फर्म, ठेकेदारों, खनन एजेंसी और व्यक्तियों व संस्थाओं पर कार्यवाही हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार बोरवेल और ट्यूबवेल खनन के लिए सक्षम अधिकारी के पास कम से कम 15 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने की अनिवार्यता है। अनुमति मिलने के बाद ही खनन कार्य कराया जाना था। साथ ही भूमिगत स्त्रोंतों से जल प्राप्त करने हेतु नलकूपों का खनन कार्य करने के बाद जिन नलकूपों में जलआवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है या कम प्राप्त होती है उन नलकूपों को सुरक्षित किये बिना खुला छोड दिया जाता है जो छोटे बच्चों के गिरने का कारण बनते है जो गाईडलाइन का उल्लंघन है। यहां गूंड़ा गांव के राजेश एवं नरेश द्वारा भी गाईडलाइन और निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही

            कलेक्टर श्री प्रसाद ने हाल ही मे बीते 28 मार्च को एक आदेश जारी कर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोग के लिए नवीन नलकूप का निर्माण नहीं कर सकेंगा। इसी के उल्लंघन पर ढीमरखेड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

यह है मामला

            ढीमरखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम गूंड़ा पटवारी हल्का नंबर 56 खसरा नंबर 464/2 तथा 465/4 मे बीते 15 अप्रैल सोमवार की शाम 5 बजे ग्राम सरपंच संकेत लोनी ने हल्का पटवारी को खेत मे बोर होने की सूचना दी। बताया कि ग्राम गूंड़ा निवासी राजेश पिता हीरालाल और नरेश पिता हीरालाल द्वारा वाहन क्रमांक के.ए. 01 एम.के 1336 तथा के.ए 01 एम.के. 1858 वाहन की बोरिंग मशीन से खेत मे नवीन बोर कराया जा रहा है। हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच कर पंचनामा तैयार किया गया। जिसमे कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा हाल ही में जारी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का स्पष्टतः उल्लंघन पाया गया।

इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी

            ग्राम कोटवार संतोष कुमार दाहिया द्वारा ढीमरखेडा पुलिस थाना मे गूंड़ा निवासी राजेश पिता हीरालाल और नरेश पिता हीरालाल के विरूद्ध मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3/9 एवं और 4/9  तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत एफ.आई.नंबर  0167 दर्ज कराई गई है।

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