Monday, October 26, 2026
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पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत अभी नहीं, हिरासत में ले सकती है CBI

पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत अभी नहीं, हिरासत में ले सकती है CBIचंडीगढ़- सीबीआई ने भले ही प्रद्युम्न मर्डर के आरोपी ११वीं के छात्र को गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन पिंटो परिवार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। पिंटो परिवार को अभी जमानत नहीं मिल सकती इतना ही नहीं उनको सीबीआई हिरासत में भी ले सकती है। प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जहां सीबीआई ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। एंजेसी का कहना है कि उनकी जांच महत्वपूर्ण स्टेज पर चल रही है अौर पिंटो परिवार को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है।

वहीं पिंटो परिवार के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि
एंजेसी ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है अौर वे सहायता के लिए तैयार हैं। प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को हाईकोर्ट में फाइल करें।

उल्लेखनीय है कि ८ सितंबर को भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। इसमें स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा की अनदेखी के मामले में दोषी मानते हुए स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस भी पिंटो परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहती थी। इसमें रेयन इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिली थी, लेकिन इन तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पांच दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली थी। इसके विरोध में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में १० दिन के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। वहीं आज पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

Anubhav Shukla

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