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15 दिन में देना होगा मूल निवास के साथ जाति प्रमाण-पत्र, नहीं तो अधिकारी पर लगेगा जुर्माना

15 दिन में देना होगा मूल निवास के साथ जाति प्रमाण-पत्र, नहीं तो अधिकारी पर लगेगा जुर्माना

रायपुर। निर्धारित समय पर लोगों को मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र, नामांतरण सहित अन्य प्रकरणों का निपटारा नहीं करने पर संबंधित राजस्व अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित प्रकरणों का निपटारा तीन महीनों में निपटाना होगा।

इसके साथ ही मूल निवास व जाति प्रमाण-पत्र 15 दिन के अंदर बनाने होंगे। शासकीय छुट्टी को छोड़कर इन्हें 15 दिन में बनाने होंगे और ऐसा नहीं करने पर राजस्व अधिकारी पर रोजाना 100 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि अधिकतम जुर्माना एक हजार रुपये रहेगी। इससे लोगों को अब अपने काम के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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