HOME

गणपति विसर्जन में लाउडस्पीकर का हो सकेगा इस्तेमाल, SC ने हटाई रोक

गणपति विसर्जन में लाउडस्पीकर का हो सकेगा इस्तेमाल, SC ने हटाई रोक
नई दिल्ली। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं रहेगा। बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने एक सितंबर को ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम में किए गए संशोधन पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
संशोधन से मुंबई में त्योहार के मौके पर 1,573 अधिसूचित साइलेंस जोन को खत्म किया गया था। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानवीलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के एक सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कार्यकर्ताओं से दो सप्ताह में प्रतिबंध के समर्थन में जवाब सौंपने को कहा है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट को इस मामले और कोई आदेश जारी करने से रोक दिया है। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट ने नियम पर रोक लगाकर चूक की है।
उन्होंने कहा कि यदि देश व्यापी स्तर पर इस नियम को लागू कर दिया जाए तो आप कहीं भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
छोटे क्लीनिक, स्कूल और यहां तक कि अदालत परिसर के पास भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में पूरा देश खामोश हो जाएगा।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button