RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बड़ा तोहफा दिया है। 2021-22 से शुरू होने वाले पांच सालों में फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त लायबिलिटी के रिवीजन करने की अनुमति दे दी है। आईबीआई ने कहा, ‘बैंकों को वित्तीय विवरणों के नोट्स टू अकाउंट्स में इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा।’ बता दें ये छूट भारतीय बैंक संघ (IBA) के अनुरोध के बाद दी गई है। कुछ बैंकों के लिए एक साल में पारिवारिक पेशन में संशोधन कर लायबिलिटी का बंदोबस्त करना कठिन होगा।
Just to thank #FM ma’am for the approval of Family pension. #RBI also acceded to our request for amortisation. Over 1.5 lacs family pensioners are going to benefit! (1/2)@PIB_India @DFS_India @RBI
— IBA_Chief_Executive (@ChiefIba) October 4, 2021
बैंकों के कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को 11 नवंबर 20202 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और संयुक्त नोट के हिस्से के रूप में संशोधित किया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा, मुद्दों की नियामक दृष्टिकोण की जांच की गई। एक असाधारण केस के रूप में यह फैसला लिया गया है कि निपटान के तहत आने वाले बैंक मामले में कार्रवाई कर सकते हैं।
आईबीआई ने कहा कि अगर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ और हानि अकाउंट में पूरी तरह से चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाले वित्तीय साल से शुरू होने वाले पांच सालों से अधिक की अवधि में परिशोधित किया जा सकता है। यह न्यूनतम के अधीन है, इसमें शामिल कुल रकम का 1/5 हर साल खर्च किया जा रहा है। IBA के सीईओ सुनील मेहता ने आरबीआई के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर रिजर्व बैंक को धन्यवाद कहा है।