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इस राज्य में अवकाश योजना की शुरुआत, अधिकतम 3 साल की छुट्टी होगी उपलब्ध

अवकाश योजना की शुरुआत, अधिकतम 3 साल की छुट्टी होगी उपलब्ध

सिक्किम सरकार द्वारा अपने नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू की गई है। इसका लाभ नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पूरे सेवा करियर में एक बार कम से कम 365 दिनों की अवधि के लिए विश्राम अवकाश दिया जाएगा। जिसे अधिकतम 1080 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना में से स्पष्ट किया गया है।

विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को अनुबंध में अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के विश्राम अवकाश पर जाने के अनुरोध को विभाग के माध्यम से सरकार की मंजूरी के लिए संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा सिफारिश की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा।

वही अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकांश अस्थाई कर्मचारी को 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसलिए इन कर्मचारियों को उनके सेवाकाल से परे विश्राम अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा। विश्राम अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को विश्राम अवकाश पर जाने से तुरंत पहले मासिक वेतन या मासिक वेतन के 50% की दर से समेकित वेतन प्रदान किया जाएगा।

क्या है विश्राम अवकाश योजना 

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा लाई गई विश्राम योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को कौशल विकास सहित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उद्यमशीलता, उद्देश्य, कलात्मक और साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने सहित पारिवारिक और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने में भी उन्हें महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।

हालांकि इस मामले में सिटीजन एक्शन पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण नीति की आवश्यकता के प्रति छलावा बताते हुए इसी योजना पर सरकार की आलोचना की है। सीएपी के प्रवक्ता का कहना है कि विश्राम योजना एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक विकल्प है लेकिन उस विकल्प से पहले सरकार को कर्मचारियों की नौकरी को नियमित करने की आवश्यकता है। उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाए अन्यथा अस्थाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन प्राप्त होते हैं। इसमें भी कटौती किए जाने के बाद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

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