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सावधान! MP में भड़काउ पोस्ट डाली तो एक साल तक इंटरनेट मीडिया का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

सावधान! MP में भड़काउ पोस्ट डाली तो एक साल तक इंटरनेट मीडिया का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

सावधान! MP में भड़काउ पोस्ट डाली तो एक साल तक इंटरनेट मीडिया का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल।

प्रदेश में रामनवमी के अवसर पर खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद राजधानी पुलिस बेहद चौकस है। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट डालने पर संबंधित व्यक्ति को एक साल तक इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल से वंचित करने की भी कवायद की है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाकर अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है।

इसे रोकने के लिए भोपाल पुलिस ने आपरेशन यथार्थ शुरू किया है। इसके तहत असामाजिक तत्वों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आम जनता से संवाद कर इंटरनेट मीडिया में फैल रही गलत जानकारी के यथार्थ को समझाकर जागरूक किया जा रहा है।

अभी तक अलग-अलग समुदाय के पांच लोगों के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया में भड़काऊ एवं अफवाह फैलाने के विरुद्ध आइपीसी की धारा 153ए के अंतर्गत एफआइआर दर्ज हो चुकी है। इसमें तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इन लोगों के ऊपर सीआरपीसी की धारा 108 के अंतर्गत एक वर्ष के लिए समाज में अशांति ना फैलाने के लिए बाउंड ओवर किया जा चुका है।

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