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इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन,बकाया सम्पत्ति कर एवं जलकर की राशि जमा करने पर अधिभार में मिल रही छूट

कटनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज शनिवार 10 मई को नगर निगम कटनी के पांच स्थलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। महापौर एवं आयुक्त के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत के दौरान नागरिकों को निगम के बकाया करों की राशि आसानी से जमा करने की सुविधा हेतु निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित पांच स्थलों नगर निगम कार्यालय, बस स्टेंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उपकार्यालय एवं सुभाष चौक में काउंटर बनाए गए है। इस संबंध में राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक ने बताया कि आज 10 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए नागरिकों से संपर्क कर निर्धारित किए गए पांच काउंटर स्थलों सहित सम्पत्ति कर, जल कर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में निर्धारित शर्तों के साथ छूट प्रदान करनें की जानकारी देकर आयोजित लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया जा रहा है। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जिन सम्पत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर ही दी जायेगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह छूट सिर्फ लोक अदालत के लिए ही मान्य होगी।

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