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Supreme Court: अंग्रेजी के अलावा अन्य 22 भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम फैसले, गणतंत्र दिवस से व्यवस्था लागू

Supreme Court: अंग्रेजी के अलावा अन्य 22 भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम फैसले, गणतंत्र दिवस से व्यवस्था लागू

Supreme Court: अंग्रेजी के अलावा अन्य 22 भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम फैसले, गणतंत्र दिवस से व्यवस्था लागू  गणतंत्र दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट देशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को घोषणा की कि गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना अब विभिन्न भारतीय अनुसूचित भाषाओं में शीर्ष अदालत के फैसले प्रदान करना शुरू कर देगी।

 

सीजेआई ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत गुरुवार को कुछ स्थानीय अनुसूचित भाषाओं में फैसले प्रदान करने के लिए ई-एससीआर परियोजना के हिस्से का संचालन करेगी। ई-एससीआर के अलावा स्थानीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के 1091 फैसले भी गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध होंगे।

आठवीं अनुसूची में हैं 22 भाषाएं

बता दें, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं। शीर्ष अदालत के फैसले, उसकी वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

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