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MP सरकार का एलान बकाया चुकाइये और 75 फीसद छूट पाइए

मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में बड़ी राहत दी है.

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना काल के मद्देनजर प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल और नगरीय निकायों की प्रॉपर्टी के किराए में बड़ी राहत दी है. नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स में 50, 000 रुपये तक की बकायेदारी के मामलों से सरचार्ज पूरी तरह खत्म किया है. यह लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जो बकाया राशि 31 अगस्त, 2021 तक जमा करेंगे.

वहीं एक लाख रुपये तक के बकाया पर अब केवल आधा (50 प्रतिशत) सरचार्ज ही लिया जाएगा. यदि बकाया की रकम एक लाख से अधिक है तो उस पर 25 फीसदी सरचार्ज माफ़ होगा. यह नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है.

नगरीय निकायों की किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर 20,000 रुपये तक का किराया पूरी तरह माफ़ कर दिया गया है.

साथ ही 20,000 से 50,000 तक के बकाया पर भी 50 फीसदी छूट दी गयी है. इतना ही नहीं 50,000 से ज्यादा के बकाया किराये पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी. पानी के 10 हजार रुपये तक के बकाया बिल का सरचार्ज भी सरकार ने पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया .

वहीं दस हजार से 50, 000 तक के बकाये पर सरचार्ज में 75 फीसदी छूट दी जाएगी. इससे अधिक के बकाये पर सरचार्ज को आधा कर दिया गया है. ये सभी छूट केवल उन मामलों में मिलेगी, जिनमें बकाया बिल का पेमेंट 31 अगस्त, 2021 तक कर दिया जाएगा.

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