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Katni New Guidelines कटनी में लागू हुई नई गाइडलाइन, देखें क्या बढ़ी पाबंदियां

Katni New Guidelines कटनी में लागू हुई नई गाइडलाइन, देखें क्या बढ़ी पाबंदियां

Katni New Guidelines राज्य शासन द्वारा कोविड 19 के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत कोविड 19 की रोकथाम के क्रम में दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं दिनांक 05 जनवरी 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के साथ म.प्र. शासन गृह विभाग का पत्र 14 जनवरी 2022 के द्वारा अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

अति कलेक्टर तथा दंडाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने बताया कि उक्त के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक 191/ आर डी एम/2021 कटनी दिनांक 06.01.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के साथ साथ निम्न अतिरिक्त दिशा निर्देश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये संपूर्ण कटनी जिले के अंतर्गत  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। प्रमुख रूप से

कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हास्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022
में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक) जिनमे जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिये स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के
आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

देखें आदेश

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