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ITR पेंशन पाने वाले 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को नहीं भरना है ITR,

ITR पेंशन पाने वाले 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को नहीं भरना है ITR,

ITR Income Tax: भारत सरकार ने 75 साल से ज्यादा के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के झंझट से छुटकारा दे दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन इनकम और उसी बैंक में एफडी पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया था। अब यह प्रावधान लागू होने के बाद 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक में जमा करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फॉर्म नोटिफाइड कर दिया है।

75 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की बजाय यह डिक्लेरेशन फॉर्म बैंकों में जमा कराना होगा।

क्या है नया नियम

नियम के तहत सीबीडीटी ने 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा का फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। अब वरिष्ठ नागरिक यह फॉर्म बैंक में जमा कराएंगे, जिसके बाद बैंक पेंशन और ब्याज आय पर टैक्स काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। इन बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें ब्याज की आय उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है।

टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी

इनकम टैक्स कानून के तहत एक निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले सभी लोगों को ITR दाखिल करना होता है। 60 साल के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है और उन्हें इसमें कुछ छूट दी जाती हैं। वहीं 80 साल से अधिक लोगों को अत्यंत वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, उन्हें इस सीमा में और छूट दी जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगता है और आपको जरूरत से ज्यादा टीडीएस देना पड़ता है।

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