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सुप्रीम कोर्ट का जेपी ग्रुप को आदेश, 27 अक्टूबर तक जमा करे 2000 करोड़

सुप्रीम कोर्ट का जेपी ग्रुप को आदेश, 27 अक्टूबर तक जमा करे 2000 करोड़नई दिल्ली। जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी होल्डिंग कंपनीज को 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हमें पहले कंपनी से घर खरीदने वालों की चिंता है। कंपनी अगर बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए। कोर्ट ने बैंकों से कहा है कि वो स्वार्थी न बनें और खरीददारों की चिंता करें।
कोर्ट ने इसके साथ कंपनी के एमडी समेत सभी डायरेक्टर्स की विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने एनसीएलटी द्वारा गठित संस्था अंतरिम रेजॉलुशन प्रफेशनल्स (आईआरपी) को जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने को कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की याचिका चित्रा शर्मा व 22 अन्य खरीदारों की तरफ से एनआरआई के रूप में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मंजूर करने के बाद नए सिरे से अन्य खरीदारों के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस केस पर जेपी इन्फ्राटेक के लगभग 32 हजार बायर्स की निगाहें टिकी हैं।
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