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Helmet must in MP मध्यप्रदेश में अब वाहन चालकों को हैलमेट अनिवार्य, नहीं मिलेगा पेट्रोल, ऑफिस में No Entry

Helmet must in MP मध्यप्रदेश में अब वाहन चालकों को हैलमेट अनिवार्य, नहीं मिलेगा पेट्रोल

Helmet must in MP मध्यप्रदेश में अब वाहन चालकों को हैलमेट अनिवार्य होगा बिना हैलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को भी आफिस से आने जाने हैलमेट जरूरी होगा।

इंदौर, भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कितने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी रिपोर्ट रोजाना पीएचक्यू को भेजनी होगी।

पीएचक्यू ने साफ किया है कि हेलमेल का इस्तेमाल वाहन चालक करे। इसके लिए पुलिस को कदम उठाने की जरूरत है। फिर से बिना हेलमेट अब पेट्रोल लेना भी मुश्किल होगा। क्योंकि वाहन चालकों पर पुलिस पेट्रोल पंप में तैनात होकर निगरानी करेगी।

इसके अलावा पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि पंप मालिक हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं देंगे। पुलिस बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने वालों को हिदायत भी देगी। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को भी आॅफिस में हेलमेट लेकर आना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा जो भी बिना हेलमेट आफिस आएगा, उसे आॅफिस में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। संभंवत: ऐसी सख्ती पहली बार कर्मचारियों पर की गई है। वहीं पार्किंग की अनुमति भी हेलमेट पहनकर आने वालों को दी जाए। इस संबंध में पुलिस सभी पार्किंग ठेकेदारों को निर्देश जारी करेगी। इसके अलावा स्कूल-कालेजों में भी जागरुकता अभियान बड़े स्तर पर चलाने के लिए कहा गया है। इसके पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की भी तय की गई है।

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