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सगी भतीजी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत

सगी भतीजी से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत

सगी मासूम भतीजी से दुष्कर्म कर नृशंस हत्या करने वाले कलियुगी फूफा को कोर्ट ने सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। घटना मध्यप्रदेश के इटारसी की है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि मृतका के पिता ने बताया कि वे लोग चार बहन-भाई हैं, वह उसका भाई मनोज, गुलशन एवं उसकी बहन संजना हैं, जिसकी शादी डाबरी के राहुल कवड़े से हुई है। उसके दोनों बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं।

17 नवंबर 2022 को गुरुवार की रात उसका बहनोई राहुल कवड़े बाइक से उसके घर मेहमानी के लिए आया। शुक्रवार को वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने रैसलपाठा गए थे, छोटा भाई मजदूरी करने सुबह 6 बजे इटारसी आ गया। उसके पिता रात में ही खेत गए थे, घर पर उसकी मां और दोनों बच्चे और बहनोई राहुल अकेला था।

मासूम के साथ हुई हैवानियत का फैसला देने के लिए घटना से मात्र 90 दिनों में फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला आ गया। पुलिस, न्यायालय और अभियोजन ने तत्परता से पूरे मामले में कार्रवाई की। इटारसी कोर्ट के न्यायालयीन इतिहास में फांसी की सजा का यह पहला मुकदमा है। इस प्रकरण को लेकर कोर्ट में खासी गहमागहमी रही।

द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री सविता जड़िया ने मंगलवार को बहुचर्चित प्रकरण के दोषी 22 वर्षीय राहुल कवड़े पिता गुण्डल लाल कवड़े निवासी डाबरी थाना बीजादेही जिला बैतूल को धारा 376 ए-बी में मृत्युदण्ड, धारा 376-2 बी में आजीवन कारावास, 302 भादवि में मृत्युदंड, धारा 363 में 3 वर्ष के कारावास, धारा 5 एम-6 में मृत्युदंड समेत 26 हजार रुपये का जुर्माना किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि मृतका के पिता ने बताया कि वे लोग चार बहन-भाई हैं, वह उसका भाई मनोज, गुलशन एवं उसकी बहन संजना हैं, जिसकी शादी डाबरी के राहुल कवड़े से हुई है। उसके दोनों बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते हैं।

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