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लॉक डाउन में किसे क्या छूट मिलेगी और कौन सी पाबंदी रहेगी, जनिये

कटनी। कटनी जिले में लॉक डाउन 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लगाया जा रहा है। आपको जानना जरूरी है कि इस दौरान किसे क्या छूट मिलेगी और कौन सी पाबंदी रहेगी।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जारी आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कटनी जिले मे विगत कुछ दिनों से लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक 35/09/2021 दो/ सी-2 भोपाल दिनांक 07.
में दिये निर्देश के अनुक्रम में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3204/आर डी एम/2021 दिनांक 02.04.2021 एवं आदेश क्रमांक 3287/आर डी एम/2021 कटनी, दिनांक 07.04.2021 के पालन मेंं
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कटनी नेे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये संपूर्ण कटनी जिले के लिये आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।

जो इस प्रकार होंगे…

1- संपूर्ण कटनी जिले (नगरीय/ग्रामीण) में दिनांक 09.04.2021 को सायं 06:00 बजे से दिनांक 17.00
की प्रात: 06:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है। टोटल लॉकडाउन में सामान्यतः किसी भी
को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

2- समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगें।
3- समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक मनोरंजन, समारोह एवं अन्य बड़े
प्रतिबंधित रहेगें।

4- समस्त होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल एवं समस्त शराब की दुकाने (देशी, अंगेजी), बार, भांग एवं भांग
की दुकान आदि पूर्णतः बंद रहेंगे।

5- सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।
6- समस्त निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।

7- समस्त शासकीय/आशासकीय कार्यालय/न्यायालय बंद रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा जायेगा वे निम्नानुसार है।

8- अत्यावश्यक सेवायें प्रदान करने वाले शासकीय कार्यालय (जैसे-जिला कार्यालय, पुलिस विभाग, में
जिला पंचायत, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कार्यालय नगर पालिक निगम, विद्युत
खुले रहेंगे एवं विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारी (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय
अधिमान्य पत्रकार) केवल डियूटी के प्रयोजन से लाकडॉउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारी
अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

9- टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

10- नगर पालिक/नगर पंचायतो के समस्त आवश्यक यथा साफ-सफाई , बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश
में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

11 – ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

12. पी.डी.एस दुकान एवं उपार्जन कार्य को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

13- अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे से माल, सेवाओं का आवागमन (बायपास से है
परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग के कार्य को
माबिरेल्वे स्टेशन से आवागमन का प्रबंध इस रीति अनुसार किया जाएगा जैसा कि, जिला परिवहन अधिकारी
द्वारा किया जाएगा।

15- अत्यावश्यक परिवहन को छोडकर सभी प्रकार का आम आवागमन/ परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

16- कैमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंकिंग संस्थान एवं ए.टी.एम. इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
रहेगी।

17- सब्जी/फल विक्रेता के थोक/फुटकर व्यापार की व्यवस्था के लिये आयुक्त, नगर पालिक निगम, कटनी को
अधिकृत किया जाता है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जाएगा।

18- औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियो/कर्मचारी का आवागमन संबंधित
उद्योग के द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाने पर ही इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

19- परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

20- मेडिकल इमरजेंसी हेतु आवागमन (एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सेवायें एवं शव वाहन) इस आदेश मे मुक्त रहेंगे।

21- समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नही किया जावेगा।,
गोडाउन से गैस की होम डिलेवरी किये जाने की छूट रहेगी। प्लांट से गोडाउन तक पहुचने हेतु उपयोग में आने
वाले वाहनों को आने जाने छूट रहेगी।

22- घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर, हॉकर, एवं सब्जी विक्रेता प्रातः 06:00 बजे से
10:00 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।

23- जिले में धार्मिक स्थलों पर आमजन का आना जाना प्रतिबंधित होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि की
समिति के पुजारी, मौलवी, पादरी, ज्ञानीजी (05 की संख्या से कम) द्वारा पूजा पाठ की जा सकेगी।

24- इस आदेश मे मुक्त की गई गतिविधियां एवं संबंधित आवागमन/परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति/पास की आवश्यकता नही है। अपने साथ वैद्य आई डी/साक्ष्य रखना अनिवार्य है।

25- अन्य विशेष परिस्थितियों में अनुमति हेतु क्षेत्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी रा./इंसीडेंट कमाण्डर को
अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थिति में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनो से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस कवर/मास्क तथा शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईडलाइन का अक्षरश: पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 की कार्यवाही की जावेगी।
इस आदेश की सूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पालिक निगम नगर
पालिक परिषद, जिला चिकित्सालय कार्यालय, जिला पंचायत कटनी, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के
कार्यालयों, समस्त तहसील कार्यालयों, समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन समाचार के रूप में जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया जावे तथा सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर सूचित किया जाए।
समस्त अनुविभागीय अधिकारी रा./कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी/नगर पालिक निगम/सोशल
डिस्टेंसिंग प्रणाली को दुकानो एवं अन्य संस्थानो में सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखेंगे एवं पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा
51 से धारा 60 के तहत यथास्थिति दाण्डिक एवं अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का पालन कराने के लिये समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त अथवा इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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