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रेप केस में डेरा प्रमुख राम रहीम दोषी करार, भड़की हिंसा, आगजनी और पथराव

रेप केस में डेरा प्रमुख राम रहीम दोषी करार, भड़की हिंसा, आगजनी और पथराव
चंडीगढ़। साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया है। उन्हें दोषी करार देते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट ने उन पर सभी आरोपों को सही मानते हुए यह फैसला सुनाया है। इसके बाद सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।
बाबा राम रहीम पर फैसला आते ही उनके अनुयायी उग्र हो गए हैं और एक न्यूज चैनल की ओबी वैन को आग के हवाले कर दिया गया है। लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और सुरक्षाबलों की टुकड़ियां रवाना हो चुकी हैं। वहीं पंजाब के दो रेलवे स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया है।
भीड़ ने सेक्टर 4 और 5 के इलाके में पथराव शुरू कर दिया है और इसके चलते पुलिस और सुरक्षाबलों को पीछे हटना पड़ा है। इस हिंसा और पथराव में कई न्यूज चैनल्स के पत्रकार और कैमरामैन्स के घायल होने की खबरें आ रहीं हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फैसला आने के बाद बाबा राम रहीम की आंखे नम थी। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में पश्चिमि कमांड की टुकड़ी पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहां से बाबा राम रहीम को सेना की ही निगरानी में रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार पश्चिमि कमांड में एक अस्थायी जेल में रात तक रखा जाएगा जहां से उन्हें अंबाला जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
फिलहाल राम रहीम को सेना ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और खबर है कि उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जा सकता है। इस बाती उम्मीद भी जताई जा रही है कि सजा के ऐलान के दिन उन्हें कोर्ट लाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सजा सुना दी जाए।
जानकारी के अनुसार जिमखाना ग्राउंड को खाली करवाने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं।
इससे पहले जब फैसला सुनाया जा रहा था तब उनके अलावा कोर्ट रूम में 7 लोग मौजूद थे। 800 गाड़ियों के अपने काफिले में पंचकूला के लिए निकले डेरा प्रमुख के काफिले से गाड़ियों की संख्या घट गई और कुछ ही गाड़िया परिसर तक पहुंच पाईं।
इससे पहले पंचकूला व आसपास के क्षेत्र में भारी तादाद में डेरा प्रेमियों के आने और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बताते हुए दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों व सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था की हालत खराब नहीं होनी चाहिए। इस दौरान केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 35 पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां भेज दी हैं। पांच अन्य टुकड़ियां भी जल्द पहुंच जाएंगी।
साथ ही हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहता। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या नेता भड़काऊ बातें करता है तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर की जाए।
इससे पहले कोर्ट के लिए निकले डेरा प्रमुख के काफिले की तीन गाड़ियां नरवाना के नजदीक आपस में टकरा गईं। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
वहीं डेरा प्रमुख के काफिले के सामने लोग सड़क पर सो रहे हैं। जहां से भी उनका काफिला गुजर रहा है वहां उनके अनुयायी रोते-रोते बेहोश हो रहे हैं।
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