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पुलिस कमिश्नर के लिए शिवराज कैबिनेट तय करेगी शहर की सीमा और अधिकार

पुलिस कमिश्नर के लिए शिवराज कैबिनेट तय करेगी शहर की सीमा और अधिकार

भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। शहर की सीमा तय करने के साथ पुलिस आयुक्त को दिए जाने वाले अधिकारों के प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय तैयार करवा रहा है। इनका परीक्षण गृह विभाग के स्तर पर होगा और फिर अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा किया जाएगा। अलग-अलग विभागों से संबंधित अधिकारियों के प्रत्यायोजन के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी होंगी।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय करने के बाद तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें शहर और ग्रामीण इलाके की सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। इसके हिसाब से शहरी और ग्रामीण थाने तय होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। जबकि, शहरी क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रभावी होगी।

इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं, भारतीय दंड संहिता (आइसीपी)और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत अधिकार प्रत्यायोजित किए जाएंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक स्थान पर भीड़ न जुटने देने, धरना-प्रदर्शन या रैली की अनुमति, संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने, जिला बदर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के अधिकार भी दिए जाएंगे।

इसके अलावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आबकारी अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों के प्रविधानों के तहत अधिकार देने के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय सहित संबंधित विभागों को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा है।

कैबिनेट में हो सकती है चर्चा
सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पुलिस आयुक्त प्रणाली भोपाल और इंदौर में लागू किए जाने पर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। हालांकि, गृह विभाग की ओर से कैबिनेट में इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव सभी स्तर पर चर्चा होने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

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