Monday, October 26, 2026
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फेंसिडिल सिरप के अवैध कारोबारियों को 10 वर्ष की कैद और एक लाख जुर्माना

फेंसिडिल सिरप के अवैध कारोबारियों को 10 वर्ष की कैद और एक लाख जुर्माना

ग्वालियर। फैंसीडिल सिरप के अवैध कारोबारियों को थाना कोतवाली द्वारा राक्सी टॉकीज के पास से गिरफ्तार किया गया था गिरफ्तारी के समय आरोपी संजय गौड़ ,राव साहब और कन्हैया शाक्य के कब्जे से फैंसी फैंसीडिल सिरप की लगभग 5000 सीसी बरामद की गई थी जिसका प्रकरण विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आर के जैन के न्यायालय द्वारा आरोपियों पर दोष सिद्ध पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास एवं 1लाख रूपए के जुर्माना से दंडित किया गया है। 
फैंसीडिल सिरप का उपयोग नशेड़ी द्वारा नशे की लत के लिए किया जाता है आरोपियों द्वारा नशे बाजी के उपयोग  हेतु सिरप को का अवैध कारोबार किया जाता था उक्त औषधि को समाज के नवयुवक मादक द्रव्य के सेवन के आदी होने से उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है समाज में विकसित इस प्रकार का अपराध गंभीर प्रकृति का होकर दिनोदिन अभीवृद्धि हो रहा है जिस कारण समाज के युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है इस प्रकार अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने अधिकतम सजा एवं जुर्माने की मांग की। 
जप्त माल को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाए लोडिंग ऑटो को राजसात करने के आदेश भी न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं। फैंसीडिल सिरप का उपयोग मादक पदार्थ के रूप में युवा वर्ग करता है इसलिए ऐसे आरोपियों को अधिकतम सजा दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है धर्मेंद्र कुमार शर्मा एजीपी

Anubhav Shukla

Website Developer & Editor with 3 years of experience in regional news reporting and Managing News Website. Mobile: +919425156783 💬 Chat on WhatsApp

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