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Traffic Rules High Court Order: हेलमेट की अनिवार्यता के नियम का हर हाल में परिपालन सुनिश्चित कराएं, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

Traffic Rules High Court Order: हेलमेट की अनिवार्यता के नियम का हर हाल में परिपालन सुनिश्चित कराएं, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

Traffic Rules High Court Order जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के लिए बने नियम का हर हाल में परिपालन सुनिश्चित कराया जाए।

इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्धारित कर दी है।

जनहित याचिकाकर्ता ग्वालियर निवासी विधि छात्रा ऐश्वर्या शांडिल्य की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मोटर वीकल एक्ट व रूल्स में निर्धारित प्रविधान के अंतर्गत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

परिवहन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से क्रेता को हेलमेट भी बेचा जाए। प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, धरातल पर नियमों का पालन नहीं हो रहा।

रिपोर्ट पेश, साल के अंत तक योजना लागू करने का भरोसा दिलाया :

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट पेश की गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह ने अवगत कराया कि ऐसी कार्ययोजना बनाई जाएगी जिसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का हर नागरिक मोटर वीकल अधिनियम के प्रविधानों का अनिवार्यतया पालन करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह योजना इस साल के अंत तक लागू कर दी जाएगी।

ग्वालियर से जबलपुर स्थानांतरित हुई है जनहित याचिका :

ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य ने 2021 में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की थी। इस मामले की गंभीरता व व्यापकता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह जनहित याचिका ग्वालियर खंडपीठ से हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य शासन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा था कि आम जनता से कानून का पालन सुनिश्चित कराना सरकार की ड्यूटी है।

 

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