UttarPradeshराष्ट्रीय

Ugc Instructions Update: भारत में शाखाएँ खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की नहीं मिलेगी अनुमति

Ugc Instructions Update: विदेशी विश्वविद्यालयों को Online Mode में फुल टाइम कोर्सेज की इजाजत नहीं, यूजीसी का निर्देश

Ugc Instructions Update: भारत में शाखाएँ खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की नहीं मिलेगी अनुमति  , यूजीसी का निर्देश भारत में शाखाएँ खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं मिलेगी। यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने कहा है कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी।

शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी

यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मंजूरी की जरूरत होगी। शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल भौतिक मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं, न कि ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा।

 

नियमों की घोषणा

एम जगदीश कुमार ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि यूजीसी ने गुरुवार को ‘भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन’ के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर के बराबर हो।

फंड का क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक

फंड और फंडिंग से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि फंड का क्रॉस-बॉर्डर मूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक होगा। हितधारकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद महीने के अंत तक अंतिम मानदंड अधिसूचित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को दी गई मंजूरी नौवें वर्ष में नवीनीकृत की जाएगी, जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी।

 

Show More

Related Articles

Back to top button