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Rape अबोध बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

Rape अबोध बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

Rape आज  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ) कटनी Katni द्वारा थाना बडवारा के सनसनी खेज प्रकरण में पीडित बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त मोहन सिंह को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध में दोषसिद्ध पाया तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सोा) सुश्री नविता पिल्लई द्वारा की गई। घटना 26/02/2020 की है। शाम 4 बजे अभियोक्त्री उम्र 10 वर्ष 7 माह अपने घर के सामने गली में खेल रही थी उसी समय उसके गांव का आरोपी मोहन सिंह गली में बैठा था और अभियोक्त्रीे को राजश्री गुटखा हाथ में देकर खाने के लिए बोला लेकिन अभियोक्त्री ने उसे फेंक दिया तो आरोपी, अभियोक्त्री का हाथ पकडकर घर के सामने बने कच्चे मकान में बहला कर और उसके साथ जबर्दस्ती गलत काम किया। 29/02/2020 को उसके रिपोर्ट दर्ज करायी। बडवारा के अपराध क्रमांक 78/2020 धारा 376एबी, 376(2)(च) भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं वैज्ञानिक सबूत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को पीडित बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाया गया।

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