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Railway News: अब आपके ट्रेन टिकट पर परिवार को कोई दूसरा सदस्य कर सकता है यात्रा

रेलवे के इस नए नियम से देश के हर यात्री को इसका बहुत लाभ होगा।

Railway update: देश का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए नए-नए नियम लागू करते रहता है। एक बार फिर से रेलवे के इस नए नियम से देश के हर यात्री को इसका बहुत लाभ होगा। दरअसल जब हम ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो उससे पहले ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं लेकिन जब ट्रेन की तारीख नजदीक आती है तो किसी न किसी कारणवश हमारा जाने का प्लान कैंसल हो जाता है। ऐसे में प्लान तो कैंसल हुआ ही साथ ही पैसे भी डूब जाते हैं खास बात तो यह है कि उस टिकट पर सिर्फ आप ही यात्रा कर सकते थे। वहीं अब रेलवे के इस नियम से देश के तमाम यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट

रेलवे अब देश के तमाम यात्रियों के लिए एक ऐसी सुविधा दे रहा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। रेलवे के इस नियम के अनुसार आप किसी वजह से यात्रा करने में असमर्थ हैं तो आप टिकट को अपने किसी परिजन के नाम पर भी ट्रांसफर करा सकते हैं। ऐसा करने से यात्री के पैसे भी बच जाएंगे एवं उसका जरूरी काम भी होने की पूरी संभावना रहेगी।

 

कैसे करें टिकट ट्रांसफर

टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। काउंटर पर आपको टिकट की काॅपी दिखानी होगी और अपनी आईडी के साथ-साथ उस परिजन की भी आईडी देनी होगी। टिकट और सभी दस्तावेजों के साथ आपको टिकट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद अधिकारी आपकी टिकट को आपके किसी भी परिजन के नाम ट्रांसफर कर देते हैं।

इस बात का रखें ध्यान

 

 

रेलवे की इस खास सुविधा का उपयोग करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी टिकट सिर्फ अपने परिजनों जैसे- माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप अपनी टिकट किसी दोस्त के नाम पर ट्रांसफर कर दें तो ये संभव नहीं है। परिजनों के अलावा रेलवे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूट के प्रमुख को लेटर हेड पर जरूरी दस्तावेजों के साथ लिखित में ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है।

 

शादी पार्टी में जाने वालों को भी मिलेगी सुविधा

 

 

रेलवे द्वारा टिकट ट्रांसफर कराने की यह सुविधा शादी या पार्टी में जाने वाले लोगों को भी मिल पाएगी। जी हां शादी या पार्टी में जाने वाले लोगों के सामने भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो यात्रा और शादी/पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। इस बारे में भी आपको बतादें कि टिकट ट्रांसफर कराने की सुविधा काउंटर टिकट के साथ-साथ ऑनलाइन टिकट पर भी दी जाती है।

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