HOMEMADHYAPRADESH

OMG चार निकायों में तीन संविदा कर्मियों एवं 246 मानदेय कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन कराने वाला बर्खास्त

OMG चार निकायों में तीन संविदा कर्मियों एवं 246 मानदेय कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन कराने वाला बर्खास्त

शहडोल। संभाग के एक संयुक्त संचालक को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे इस अधिकारी का नाम मकबूल खान है जिन्होंने पांच जुलाई 2019 से पांच दिसंबर 2021 तक तत्कालीन संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष जिला चयन समिति की हैसियत से षडयंत्रपूर्वक चार निकायों में तीन संविदा कर्मियों एवं 246 मानदेय कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन कराया था। आरोप है कि अपने पुत्र को नोकरी देने के लिए यह सब किया गया था। अब खुद की सर्विस चली गई।

बताया गया कि इससे माह नवंबर 2021 तक शासन को लगभग तीन करोड़ बीस लाख रूपये की आर्थिक क्षति हुई है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने मकबूल खान के प्रकरण में 20 दिसंबर 2022 को सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान मकबूल खान पर आरोप सिद्ध हुए। जिसके चलते मकबूल खान को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही आर्थिक क्षति की वसूली करने के आदेश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एंव विकास संभाग शहडोल में पदस्थ रहते तत्कालीन संयुक्त संचालक मकबूल खान ने नगर परिषद बकहो मेें एक संविदा कर्मी एवं 50 मानदेय कर्मियों का नियमित पदों पर एवं दो मानदेय कर्मियों का दैनिक वेतन पर संविलियन करने का निर्णय लिया था। जिला चयन समिति के अध्यक्ष की हैसियत से ग्राम पंचायत बकहो के अन्य मानदेय कर्मचारियों के साथ-साथ अपने पुत्र आदिल खान का संविलियन भी सहायक वर्ग-3 के पद पर नगर परिषद बकहो में करवा दिया था।

Show More

Related Articles

Back to top button