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MP में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने वालों को एक बार फिर बड़ी राहत

प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है

भोपाल  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (Property Registry) कराने वालों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है। परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गाइडलाईन में 30 जून तक कोई परिवर्तन न करते हुए इसे पूर्ववत रखा गया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है। हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें।, जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो।

बता दे कि बीते दिनों ही सीएम ने बयान दिया था कि मकान, प्लाट, खेती की जमीन अगर पत्नी, बहन, बेटी के नाम से खरीद रहे हैं तो अब फिर रजिस्ट्री कराने पर 2 फीसद की छूट दी जाएगी। यह छूट रजिस्ट्री के लिए लगने वाली 5 फीसद स्टांप शुल्क में दी जाएगी। इससे शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री 12.5 फीसद की जगह 10.5 फीसद पर होगी। पहले रजिस्ट्री की तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे अब 30 जून तक बढ़ा दिया है।

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