HOMEMADHYAPRADESH

MP GOV का बड़ा फैसला: नगरीय निकाय अलग-अलग के स्थान पर एक ही कानून के तहत संचालित किए जाएंगे

MP GOV का बड़ा फैसला: नगरीय निकाय अलग-अलग के स्थान पर एक ही कानून के तहत संचालित किए जाएंगे

MP मध्य प्रदेश सरकार 408 नगरीय निकाय (Civic bodies) अलग-अलग कानून के बजाय एक ही कानून के तहत संचालित किए जाएंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में अलग-अलग अधिनियम के तहत नगर सरकार को संचालित किया जा रहा है,लेकिन अब इसके लिए एक ही कानून तैयार किये जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। वही तीन स्तर पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाना है।

सभी नगरीय निकाय के लिए एक ही अधिनियम होंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका-निगम अधिनियम 1956 प्रचलित है जबकि 58 नगर पालिका और 294 नगर परिषद के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत कानून का संचालन किया जाता है। जिसके कारण इन निकाय और परिषद में नियम अलग-अलग हो जाते हैं। हालांकि अब इस के एकीकरण के लिए अधिनियम तैयार किया जा रहा है।

मामले में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को और मजबूत कैसे किया जाए। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अन्य राज्य के नियम को अध्ययन किया जा रहा है और समय के साथ आए बदलाव की वजह से निकायों के अधिनियम में बदलाव लाना भी आवश्यक हो गया है। इसके लिए तैयारी शुरू की गई है।

Related Articles

Back to top button