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IRCTC Railway Ticket Rules यात्रियों के लिए राहत भरी खबर! अब बिना टिकट कैंसिल किए बदल सकेंगे ट्रेन और सफर की तारीख

IRCTC Railway Ticket Rules यात्रियों के लिए राहत भरी खबर! अब बिना टिकट कैंसिल किए बदल सकेंगे ट्रेन और सफर की तारीख

iRCTC Railway Ticket Rules है कि किसी इमरजेंसी आने या फिर कुछ ticket rules और कारणों के चलते कई लोग अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। उन्हें अपनी ट्रेन कैंसिल करानी पड़ती है। इतना ही नहीं ऐसा करने पर रेलवे द्वारा आपके टिकट के पैसों में कटौती भी कर ली जाती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे विभाग द्वारा करोड़ों रेलयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब एक बार रेलवे अभिनय योजना को शुरू करने जा रहा है।

ये होगा लाभ —Railway Ticket Rules

अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो किसी कारणवश अपनी तय तिथि में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो रेलवे आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यात्रियों को अब तय तिथि में यात्रा करने में असमर्थ होने पर टिकट कैंसिल नहीं कराना होगा। सिर्फ बीस रूपए शुल्क देकर यात्रा की तारीख आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें इसका लाभ ये होगा कि यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने से होने वाले भारी-भरकम कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इन ट्रेनों में मिलेगी सुविधा —Railway Ticket Rules

आपको बता दें रेलवे द्वारा ट्रेन की तिथि बदलने संबंधी ये सुविधा स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी के आरक्षित टिकट पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर लगभग 50 प्रतिशत रिजर्वेशन टिकट बुक होते है। वहीं शेष यात्री ई- टिकट कराते हैं।

किसमें—कैसी सुविधा —
आपको बता दें ई- टिकट पर जहां वेटिंग लिस्ट क्लियर न होने पर पूरा पैसा वापस मिल जाता है तो वहीं पीआरएस काउंटर से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को पेपर टिकट के कई लाभ मिल रहे हैं। रेलवे की भाषा में टिकट में संशोधन कराने की प्रक्रिया को टिकट मॉडिफिकेशन कहते हैं। यानि आप अपने पहले से आरक्षित टिकट को बिना टिकट रद्द संशोधित करा सकते हैं। इसी मॉडिफिकेशन की प्रोसेस में रेलवे ने तिथि बदलने की सुविधा को भी शुरू कर दिया है। जिसके लिए आपको 20 रुपए का मामूली चार्ज देना होता।

ऐसे मिलेगी सुविधा —Railway Ticket Rules

झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक टिकट मॉडिफिकेशन के तहत ट्रेन और तिथि में परिवर्तन किया जाता है। यह सुविधा 24 घंटे पहले संशोधन फॉर्म देने पर ही दी जाती है।

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