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माननीय उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश: याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण आदेश: याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के निर्देश

 

जबलपुर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एकलपीठ के *माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र एस. भट्टी* द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को ऑफ्थैल्मिक असिस्टेंट पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

प्रकरण के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा जारी विज्ञापन के अंतर्गत कुल 92 पद अधिसूचित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया तथा जारी मेरिट सूची में उनका नाम क्रमांक 25 एवं 59 पर अंकित था। विज्ञापन की शर्त क्रमांक 9(ई) में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका नियुक्ति अधिकार स्वतः समाप्त होकर मेरिट सूची में अगले पात्र अभ्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाएगा।

 

नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत पांच चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में जॉइन नहीं किया गया, जिससे पद रिक्त रह गए। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, किन्तु नियुक्ति प्रदान नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की।

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से *अधिवक्ता आकाश सिंघई* ने समस्त तथ्यों, विज्ञापन की शर्त 9(ई), नियुक्ति आदेश की शर्तों, रिक्त पदों की स्थिति तथा शासन द्वारा की गई निष्क्रियता को विस्तारपूर्वक माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। यह प्रतिपादित किया गया कि जब चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, तब विज्ञापन की शर्तानुसार मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना अनिवार्य था।

 

माननीय न्यायालय ने अभिलेखों का परीक्षण करने उपरांत यह अभिमत व्यक्त किया कि शर्त 9(ई) अनिवार्य प्रकृति की है तथा उसका समुचित पालन किया जाना अपेक्षित था। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब पांच अभ्यर्थियों द्वारा जॉइन नहीं किया गया, तो निर्धारित अवधि समाप्त होते ही रिक्त पदों पर मेरिट सूची के अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। न्यायालय ने यह भी माना कि प्राधिकरण द्वारा उक्त शर्त के पालन में की गई निष्क्रियता का कोई संतोषजनक कारण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया।

 

फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को दिनांक 30 अगस्त 2024 से प्रभावी नियुक्ति लाभ प्रदान करने तथा 30 दिवस के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए।

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