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Gyanvapi mosque case: SC ने दिया अंतरिम आदेश, शिवलिंग वाला स्थान सुरक्षित रहेगा, वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई

SC ने दिया अंतरिम आदेश, शिवलिंग वाला स्थान सुरक्षित रहेगा, वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई

Gyanvapi mosque case : वाराणसी ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। करीब 46 मिनट की बहस के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने आदेश दिया कि यह मामला अब सिविल जज रवि दिवाकर के स्थान पर जिला जज इस केस की सुनवाई करेंगे।

जिला जज को सुनवाई के 8 हफ्तों का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया कि वजु के लिए उस स्थान को बहाल किया जाए जहां शिवलिंग मिला है। जजों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन वजु की व्यवस्था करेगा। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट सुनवााई करेगा। तब तक यह अंतरिम आदेश जारीरहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं, उनका जिला जज की सुनवाई के दौरान कोई असर नहीं पड़ेगा।

सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग वाला स्थान सील ही रहेगा। यहां कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

– जिला जज सुनवाई करेंगे। यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की यहां की गई टिप्पणियों की जिला अदालत की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

– वजुखाना सील रहेगा। नमाज जारी रहेगी।

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अब तक कोई उल्लंंघन नहीं हुआ है।

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