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Election Commission ने 11 लोगों को लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य, जानिए कौन हैं ये लोग

Election Commission ने 11 लोगों को लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य, ये है कारण

Election Commission ने विधानसभा चुनाव में हुए व्यय का ब्योरा न देने वाले 11 तत्कालीन प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। अब ये आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें आम आदमी पार्टी, सपाक्स, अनारक्षित समाज पार्टी सहित निर्दलीय शामिल हैं।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन के बाद 30 दिन के भीतर प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होती है। सतना, मैहर, देवतालाब, करैरा और खुरई निर्वाचन क्षेत्रों के 11 प्रत्याशियों ने जानकारी नहीं दी थी।

इसके लिए उन्हें नोटिस भी दिए गए थे, पर कोई जवाब नहीं दिया गया। पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जब व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया तो करैरा के अर्जुन लाल, सतना के रामोराम गुप्ता, राजेंद्र कुमार वर्मा, श्याम अहिरवार, शशांक सिंह, मैहर के शिवम पांडेय, देवतालाब के गौरीशंकर साकेत और खुरई निर्वाचन क्षेत्र के अनिल चौबे, नरेंद्र सिंह, भगवान सिंह, राजेश और राधे अहिरवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

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