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Corona virus in india : फिर डराने लगे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में सामने आए करीब 50 हजार नए केस

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को दैनिक कोरोना वायरस मामलों और मौतों में तेज वृद्धि देखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 47,092 नए मामले आए और 509 मौतें हुईं, जिसमें केरल में कल आए कोरोना वायरस के 32,803 मामले और 173 मौतें शामिल हैं। हालांकि, देश में बुधवार को 41,965 और 460 मौतें हुईं।

इसके साथ, भारत का कोविड-19 केसलोड बढ़कर 3,28,57,937 हो गया है। वर्तमान में, कुल 3,89,583 सक्रिय मामले हैं और 4,39,529 मौत का आंकड़ा है। भारत ने एक दिन में 35,181 रिकवरी दर्ज की, जिससे कुल संख्या 3,20,28,825 हो गई।

केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, 24 घंटे में 81,09,244 लोगों ने कोविड-19 का टीका लगाया। कुल मिलाकर, अब तक कोविड-19 के खिलाफ 66,30,37,334 टीका लगाए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.19% हैं।दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.80% है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 2.62% दर्ज की गई है और यह पिछले 69 दिनों से 3% से नीचे है।

भारत का कोविड-19 टैली पिछले साल 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख को पार कर गया था।

यह 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और पिछले साल 19 दिसंबर को एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी।

मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए गृह विभाग ने नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। तत्सम्बन्धी आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा।
समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा।
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