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Axis – Max Life: मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर IRDAI ने लगाया 3 करोड़ का जुर्माना

Axis – Max Life: मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर IRDAI ने लगाया 3 करोड़ का जुर्माना

Axis – Max Life: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने गलत तरीके से फायदा उठाने के मामले में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आईआरडीएआई के मुताबिक एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल के बीच हुए लेनदेन में IRDAI के नियमों का उल्लंघन किया गया है. आईआरडीएआई ने एक्सिस बैंक पर भी 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जो उसे 21 दिनों में जमा कराना होगा.

मैक्स लाइफ की होल्डिंग कंपनी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्सिस बैंक और उसकी सहायक कंपनियों एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड को एक नियामक फाइलिंग के अनुसार 12.99 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी. इस डील को पिछले साल IRDAI की ओर से औपचारिक मंजूरी मिल गई थी. इसके बाद यह डील पूरी हो गई थी. इस डील की शर्तों के मुताबिक, एक्सिस बैंक और उसकी सब्सिडियरीज के तीन नॉमिनी डायरेक्टर्स मैक्स लाइफ के बोर्ड में शामिल होंगे.

डील के तहत एक्सिस और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों को मैक्स लाइफ में अतिरिक्त 7 फीसदी तक हिस्सेदारी हासिल करने का अधिकार है. यह हिस्सेदारी वह एक बार मे फिर अलग-अलग फेस में प्राप्त कर सकता है. हालांकि इसके लिए उन्हें IRDAI से एप्रूवल लेना होगा. वहीं शुक्रवार को एक्सिस बैंक के शेयर बीएसई पर 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 800.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जबकि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 2.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 720.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

आईआरडीएआई के अनुसार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर्स के लेनदेन में बतौर कॉर्पोरेट एजेंट काम कर रहे एक्सिस बैंक लिमिटेड ने कमीशन की तय अधिकतम सीमा की अनदेखी की है. IRDAI ने कहा कि शेयर्स के ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान भी तय नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है.

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