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Auto Debit Payment Rule: एक अक्टूबर से बदल जाएगा ऑटो डेबिट पेमेंट के नियम

एक अक्टूबर से बदल जाएगा ऑटो डेबिट पेमेंट के नियम

Auto Debit Payment Rule: हर महीने की पहली तारीख को नए नियम लागू होते हैं। 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। जिसका खास तौर पर असर ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीटीएच सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को होगा।

कई कस्टमर अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्या होने वाला है बदलाव। दरअसल 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार ऑटो पेमेंट सर्विस बंद हो रही है। आरबीआई ने इसके लिए एडिशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की शुरुआत की है। ऑटो पेमेंट सर्विस का उपयोग करने वाले लोगों को नए नियम जानना बेहद जरूरी है। जिससे रिचार्ज छूटे नहीं और सर्विस काम करना बंद ना करें।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार ऑटो पेमेंट में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जोड़ा गया है। अब ऑटो पेमेंट से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म और बैंक की तरफ से भुगतान की जानकारी दी जाएगी। अगर रिचार्ज जारी रखना है, तो ऑटो पेमेंट की परमिशन देनी होगी। अब तक ऑटो पेमेंट का एसएमएस नहीं आता था। बता दें ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला था, लेकिन आरबीआई ने इसमें छह महीने की छूट दी थी।

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