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MP High Court : जमानत चाहिए तो सैनिटाइजर और मास्क अस्पताल में दान करो

MP High Court : इंदौर। शराब का अवैध परिवहन करने के दो आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित पहले जिला अस्पताल में पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनिटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200-200 मास्क दान करें। इसके बाद ही उन्हें जिला अदालत में 40-40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही रकम का मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी।

मामला धार जिले के कानवन थाने का है। पुलिस ने सरोज और रवि नामक युवकों के खिलाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया था।
आरोप है कि दोनों बिना परमिट के नागदा से शराब इंदौर ला रहे थे। दोनों आरोपित 21 मई से जेल में हैं।
अभिभाषक ओपी सोलंकी के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जमानत याचिका में उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी कर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।
कोरोना महामारी के चलते प्रकरण की सुनवाई लंबी चलने की आशंका है। इसलिए दोनों को जमानत का लाभ दिया जाए।

एकल पीठ याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि दोनों आरोपित पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनिटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200-200 मास्क जिला अस्पताल धार में दान करें।
ऐसा करने के बाद उन्हें 40 -40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि आरोपितों को जमानत पर रिहा करने से पहले इस बात की जांच भी करवाई जाए कि कहीं आरोपित कोरोना संक्रमित तो नहीं हैं।

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