Thursday, October 22, 2026
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पेंशनर्स के लिए काम की खबर, सीनियर सिटिजंस के FD ब्‍याज से हुई आय पर नहीं काटा जा सकता TDS

Senior Citizens: सीनियर सिटिजंस को Income Tax कानून के हिसाब से आय पर कुछ छूट का प्रावधान किया गया है। आयकर विभाग की धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटिजंस को बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट्स पर मिलने वाली 50 हजार रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, Deposits से हुई इस आय पर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस TDS कटौती नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजंस को एक निश्चित सीमा तक टैक्स छूट का लाभ देने के लिए बजट 2018 के दौरान यह प्रावधान पेश किया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा कई योजनाएं लागू की जाती रही है। इन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में जमा राशि पर भी ज्यादा ब्याज मिलता है।

प्रावधान के प्रमुख बिंदु:

इन प्रावधान के मुताबिक बैंक, पोस्ट ऑफिस और को-ऑपरेटिव बैंक वरिष्ठ नागरिकों को डिपॉजिट्स पर मिले ब्याज से 50 हजार रुपए तक की आय पर TDS नहीं काटेगा।

आयकर एक्ट की धारा 194A के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट का यह प्रावधान पेश किया गया था।

एक वित्त वर्ष के लिए 50 हजार रुपए के ब्याज की गणना हर बैंक के लिए अलग से की जाती है।

प्रावधान के अनुसार, 50 हजार से ज्यादा की ब्याज आय पर करदाता के टैक्स स्लैब के मुताबिक आयकर लागू होगा।

वरिष्ठ नागरिकों को कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स एनसीडी के ब्याज से हुई आय को आयकर की धारा 80TTB के तहत छूट नहीं मिलेगी।

Anubhav Shukla

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