1st October New Rule: 1 अक्टूबर से हो जाएंगे ये 6 बदलाव, जरूरी है आपको जानना

1st October New Rule: 1 अक्टूबर से हो जाएंगे ये 6 बदलाव, जरूरी है आपको जानना

1st October New Rule: अब 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ऑटो डेबिट का नियम बदलने जा रहा है. 1 अक्टूबर से RBI का नया नियम लागू हो जाएगा. आरबीआई का नियम है कि बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों को डेबिट-क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से 5000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी. यानी कि अब बिना ग्राहक की मंजूरी के बैंक आपके कार्ड से पैसे डेबिट नहीं कर पाएगा।

1st October New Rule

1 अक्टूबर से 3 बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएगा. ये बैंक हैं- इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. इन 3 बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर से पहले नई चेकबुक इश्यू करने के लिए कहा गया था.

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SEBI ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है. अगर 30 सितंबर से पहले आप अपने खाते में केवाईसी अपडेट  नहीं करते हैं तो डीमैट अकाउंट निष्क्रिय (inactivate) हो जाएगा और खाताधारक बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा.

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डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए अब निवेशक को नॉमिनेशन की जानकारी देना भी जरूरी है. अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता तो उसे इसके बारे में एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा. अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करेगा तो उसके ट्रेडिंग और डीमैट खाते को फ्रिज कर दिया जाएगा.

खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. अगर FSSAI के इस नियम को फॉलो नहीं किया गया तो ये खाद्य व्यवसाय की ओर से गैर अनुपालन और लाइसेंस या पंजीकरण रद्द करने का संकेत देगा.

1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र के पेंशनभोगी देश के डाकघरों के जीवन प्रमाण पत्र केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकेंगे. जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर्स के लिए जिंदा होने का सबूत है. पेंशन लेने के लिए पेंशनधारक को हर साल इस प्रमाण पत्र को बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है.

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