Friday, October 23, 2026
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MADHYAPRADESHजबलपुर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने काटा गया वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार के दिए निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि एक माह का काटा गया वेतन भुगतान करने की मांग पर विचार किया जाए। इसके लिए तीन माह की समयावधि निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता खंडवा निवासी सुधीर चौबे की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता शासकीय बालक एमएल हाई स्कूल, खंडवा में पदस्थ है। जनशिक्षक बतौर कार्यरत रहते हुए मामूली गलती होने पर एक माह का वेतन काटने का निर्णय ले लिया गया। इससे याचिकाकर्ता परेशान हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में उसकी गलती नहीं थी, जाे कुछ हुआ, वह विभागीय गलती से संबंधित था। हाई कोर्ट ने पूरा मामला समझने के बाद याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन सौंपने स्वतंत्र किया। उसके अभ्यावेदन पर तीन माह के भीतर विचार करके समुचित निर्णय लिया जाएगा।

Anubhav Shukla

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