मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा प्रावधान समाप्त

पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश के सरकारी/अनुदानित सरकारी/निजी सरकारी कॉलेजों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा प्रावधान को समाप्त कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए कोई आयु प्रतिबंध नहीं होगा। बता दें कि पहले स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 28 वर्ष निर्धारित की गई थी।

1 अगस्त से शुरू होंगी प्रवेश प्रक्रिया राज्य के निजी और सरकारी कॉलेजों में विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में प्रीफ्रेंस के रूप में एक से सात कॉलेज के नाम दर्ज कर सकते हैं।

अपने परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र भी कर सकते हैं आवेदन यदि पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला छात्र अपने स्नातक के अंतिम वर्ष / सेमेस्टर के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें स्नातक के पहले दो वर्षों में प्राप्त अंकों के औसत या पांचों सेमेस्ट में प्राप्त अंकों के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

 

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

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