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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं देना होगा टेस्ट, जानिए नए नियम

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं देना होगा टेस्ट

अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आगे से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में चक्कर लगाने और लंबी लाइनों में लगने से छूटकारा मिलेगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को सरल बना दिया है। अब डीएल के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने नए नियमों को नोटिफाई किया है। यह नियम लागू हो गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लोगों को ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी। वहीं पर टेस्ट पास करना होगा। स्कूल फिर एक सर्टिफिकेट देगा। इसी के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा।

ट्रेनिंग सेंटर्स की गाइडलाइंस और शर्तें

1. अधिकृत एजेंसी सुनिश्चित करेगी की वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास एक एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी वाहनों के लिए सेंटर्स के पास दो एकड़ जमीन होनी चाहिए।

2 ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा उतीर्ण और पांच वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।

3. सरकार द्वारा एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए सिलेब्स की अवधि चार हफ्ते होगी। पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिल शामिल है।

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