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कटनी में कल 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक लॉक डाउन घोषित

कटनी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। शासन के निर्देशों के तहत 8 अप्रैल को नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे तक प्रभावी होगा।

पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कहा कि, @CollectorKatni द्वारा जिले में 9 अप्रेल की शाम 6 बजे से 17 अप्रेल की सुबह 6 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन का जिले में सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए जिला पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में ऐसे जिले में जिनमें केस बढ़ रहे हैं। यहां पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसा विचार किया जा रहा था। इसके बाद मेरे द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों से चर्चा की गई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 9 तारीख की शाम 6 से बजे से लेकर 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि इसमें क्या छूट होगी इसके लिए जल्द ही आर्डर निकाला जाएगा।

कलेक्टर ने कहा कि इस लॉक डाउन का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण की गति को रोकना है। आमजनजीवन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। इसके लिए कुछ छूट दी जाएंगी लेकिन लोगों से अपील है कि वे छूट का कम लाभ उठाएं। एक ही दिन में सप्ताह भर का किराना ले लें। एक ही दिन 4 दिन की सब्जी ले लें। हमें कोरोना की चैन को तोड़ना है तो मिलने वाली छूट लेने से हमे बचना होगा.।

कलेक्टर ने प्रियंक मिश्रा ने बताया कि अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रभावी होगा। इससे पहले नगर निगम सीमा क्षेत्र में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। नियम न मानने पर जाना पड़ेगा केसीसीएस में बनी ओपन जेल भी बनाई गई है।

7 अप्रैल से नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील किया गया था। लेकिन इसमें अब दो घंटे की छूट दी गई है। इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू में केवल अत्यावश्यक सेवा (मेडिकल व रेलवे में लगे अधिकारी-कर्मचारी सहित में लगे शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी। पहचान पत्र न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

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