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Income Tax Faceless Assessment E-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अब आसान, IT विभाग ने दी जानकारी

Income Tax Faceless Assessment E-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अब आसान, IT विभाग ने दी जानकारी

Income Tax Faceless Assessment । करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 है और यह तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आयकर विभाग भी इससे जुड़ी जानकारी आयकर दाताओं को उपलब्ध करा रहा है, जिससे आयकर रिटर्न भरना आसान हो सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने ताजा ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि विभाग अब Faceless Assessment की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इससे टैक्सपेयर्स के E-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का काम काफी आसान हो जाएगा।

आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को सुझाव दिया है कि आयकर विभाग को दी गई ई-मेल आईडी और फोन नंबर सहित अन्य जानकारी को लगातार अपडेट करते रहे। E-फाइलिंग पोर्टल http://incometax.gov.in से अपडेट जानकारी भी लेते रहें।

अगर करदाता के किसी केस को जांच के लिए चुना गया है तो ई-फाइलिंग पोर्टल और रजिस्‍टर ई-मेल खाते पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के तहत एक नोटिस मिलेगा। उस पर समय पर रिप्लाई जरूर करें।

 

– अगर आयकर विभाग को ज्यादा डिटेल की जरूरत है तो E-फाइलिंग पोर्टल और रजिस्टर्ड E-मेल खाते पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के तहत सवालों के साथ नोटिस मिलेगा। डेडलाइन के भीतर अपना उत्तर दाखिल कर दें।

 

– असेसमेंट की कार्रवाई के दौरान करदाता स्थगन की मांग कर सकते हैं। हालांकि स्थगन की मांग के लिए उचित कारण होना चाहिए।

 

– वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का फायदा केवल कारण बताओ नोटिस और मसौदा मूल्यांकन आदेश के जवाब में लिखित प्रस्तुतियां जमा करने के बाद ही मिल सकता है।

 

– लिखित सबमिशन दाखिल करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल http://incometax.gov.in पर VC टैब का उपयोग करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करा सकते हैं।

 

– करदाता नोटिस का जवाब तय सीमा के भीतर ही दें। अंतिम आदेश जारी होने से पहले मसौदा मूल्यांकन आदेश के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसका तय समय के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए।

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