Saturday, October 24, 2026
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बड़ी खबर: सवा साल में माता-पिता या अभिभावकों को गंवाने वाले बच्चों को मिलेगी पांच हजार रुपये पेंशन, आदेश जारी

MP Chief Minister Covid-19 Child Welfare Scheme: भोपाल । मध्य प्रदेश में एक मार्च 2020 से 30 जून 2021 के बीच अपने माता-पिता या अभिभावकों को गंवाने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन, निशुुक राशन देगी और स्नातक तक पढ़ाई कराएगी। सरकार ने योजना के प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना” शुक्रवार से लागू कर दी है।

योजना में अब कोरोना से मौत होने की शर्त नहीं रही है। इस अवधि में किसी भी कारण से पालक की मौत होने पर बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं बच्चों को 21 साल की उम्र और स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पूरी होने या फिर 24 साल की उम्र पूरी होने तक पेंशन दी जाएगी।

कोरोना संक्रमण के चलते सैकड़ों बच्चे अपने माता-पिता एवं अभिभावकों को खो चुके हैं। इनमें से कुछ परिवारों में कमाने वाले नहीं रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 मई को यह घोषणा की थी। योजना महिला एवं बाल विकास विभाग ने तैयार की है।

योजना के लिए वे परिवार पात्र नहीं होंगे, जो पहले से सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं या कोविड योद्धा घोषित किए गए हैं। विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह ने बताया कि इस अवधि में कोरोना से मौत की शर्त हटा दी गई है। वे बताते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधितों को

covid_19balkalyan.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह पोर्टल अगले एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की राज्य स्तर से मॉनीटरिंग की जाएगी और कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदन मंजूर करेगी।

Anubhav Shukla

Website Developer & Editor with 3 years of experience in regional news reporting and Managing News Website. Mobile: +919425156783 💬 Chat on WhatsApp