Train Reservation Rules Change: ट्रेन में रिजर्वेशन कराने से पहले जान लें नए नियम, बिहार-झाखंड के लिए है खास

Train Reservation Rules Change: ट्रेन में रिजर्वेशन कराने से पहले जान लें नए नियम, बिहार-झाखंड के लिए है खास

Train Reservation Rules Change भारत में प्रतिदिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. कोरोन काल में ट्रेनों का परिचालन थम गया था. इससे आवागमन पर व्‍यापक असर पड़ा था. कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आने के बाद प्रतिबंधों के साथ यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था.

इस दौरान ट्रेनों में टिकट आरक्षित कराने से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया था. कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित होने के बाद भारतीय रेल ने भी सेवाओं को तकरीबन-तकरीबन सामान्‍य कर दिया है.

इसके साथ ही टिकट आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में नए सिरे से कुछ बदलाव किए गए हैं. हालांकि, यह प्रावधान सभी ट्रेनों पर लागू नहीं होगा. बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए राहत की खबर है. अब इन दोनों प्रदेशों की कुछ ट्रेनों में टिकटआरक्षित करवाने के दौरान पूरा पता देने की बाध्‍यता को खत्‍म कर दिया गया है.

बता दें कि कोरोना काल के दौरान ट्रेनों का सीमित परिचालन शुरू किया गया था. इस दौरान ट्रेनों की सामान्‍य बोगी के लिए आरक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया था. साथ ही टिकट रिजर्वेशन फॉर्म में ओरिजिन और डेस्टिनेशन का डाकघर और पिन कोड के साथ पूरा पता दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया था. यह व्‍यवस्‍था सभी ट्रेनों के लिए की गई थी. अब इस नियम में कुछ राहत दी गई है. बिहार और झारखंड की कुछ ट्रेनों में टिकट आरक्षित करवाने के दौरान अब पूरा पता नहीं देना होगा. यह राहत सभी ट्रेनों के लिए नहीं है.

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